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यूपी: बेसिक शिक्षकों को होली का तोहफा, जिले के अंदर परस्पर तबादले का आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों को होली के अवसर पर एक बड़ा तोहफा दिया है। विभाग ने परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए जिले के अंदर (अंत: जनपदीय) परस्पर तबादले का आदेश जारी कर दिया है। इससे शिक्षकों को लंबे समय से इंतजार कर रहे तबादलों को लेकर राहत मिल सकेगी। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को अपनी पसंदीदा जगह पर तबादला लेने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी कार्यस्थिति में सुधार होगा और उन्हें अपनी नौकरी की स्थिति के प्रति संतुष्टि मिलेगी।

तबादला प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम

बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में विस्तृत कार्यक्रम बुधवार को जारी किया। आदेश के अनुसार, परस्पर तबादला प्रक्रिया की शुरुआत 2 अप्रैल से होगी। इस दौरान शिक्षकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तबादला प्रक्रिया 18 मई तक पूरी कर दी जाएगी और तबादला गर्मी की छुट्टियों में किया जाएगा। इसके बाद, शिक्षकों को नए स्कूलों में काम शुरू करने का मौका मिलेगा।

तबादला प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएँ

  1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक शिक्षकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद, 15 अप्रैल तक शिक्षक अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) कार्यालय में जमा करेंगे।
  2. सत्यापन और आपत्तियों का निस्तारण: आवेदन पत्रों की सत्यापन प्रक्रिया 16 से 20 अप्रैल तक होगी। यदि किसी शिक्षक को तबादले में आपत्ति है, तो जिला स्तरीय समिति इस आपत्ति का निस्तारण 1 से 5 मई के बीच करेगी।
  3. तबादला आदेश: शिक्षकों को आपसी सहमति से जोड़ा जाएगा और 6 से 15 मई तक जोड़ा बनाए जाएंगे। तबादला आदेश 18 मई को जारी किया जाएगा।

विशेष दिशा-निर्देश

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं:

  • फर्जी कागजात पर कार्रवाई: यदि किसी शिक्षक के पास फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  • तबादला स्कूल से स्कूल में: तबादला केवल एक स्कूल से दूसरे स्कूल में किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे।
  • आवेदन वापस नहीं होगा: एक बार यदि शिक्षक का तबादला हो जाता है, तो वे आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे।
  • सहमति पत्र: शिक्षक को अपने तबादले के लिए बीएसए कार्यालय में सहमति पत्र देना होगा।
  • तबादला आदेश के बाद जॉइनिंग: तबादला आदेश जारी होने के सात दिन के अंदर शिक्षक को नए स्कूल में जॉइन करना होगा।

बेसिक शिक्षा विभाग का यह कदम शिक्षकों के लिए राहत का संदेश है। लंबे समय से तबादला प्रक्रिया के इंतजार में बैठे शिक्षकों को अब अपनी कार्यस्थल में बदलाव का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और मनोबल में सुधार हो सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि इस निर्णय से शिक्षकों की कार्य स्थिति और शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

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